झांसी: जीएसटी में गड़बड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Jhansi News: जीएसटी में गड़बड़ी के आरोपी की नहीं हो पाई रिहाई

Image: Amar Ujala
झांसी में जीएसटी में फर्जीवाड़ा के आरोपी पीयूष शांतिलाल वीरा की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। आरोपी को जेल में ही रहना होगा।
- 01पीयूष शांतिलाल वीरा पर जीएसटी में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है।
- 02कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी।
- 03जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी को जेल में रहना होगा।
- 04जिला शासकीय अधिवक्ता ने राजस्व की क्षति का हवाला दिया।
- 05अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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झांसी में जीएसटी में फर्जीवाड़ा के आरोपी पीयूष शांतिलाल वीरा को राहत नहीं मिली है। जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद उसे जेल में रहना होगा। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि वीरा ने स्क्रैप की खरीदारी में फर्म काजल इंटरप्राइजेज के माध्यम से गड़बड़ी की, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस आधार पर न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।
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इस मामले से स्थानीय व्यापारियों और जीएसटी के अनुपालन पर असर पड़ सकता है।
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