जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निवारक हिरासत पर दी महत्वपूर्ण टिप्पणी
Srinagar News: जमानत मिलने से निवारक हिरासत में कोई रुकावट नहीं

Image: Amar Ujala
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट ने कुलगाम के निवासी नजीर अहमद चक की प्रिवेंटिव डिटेंशन को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने से अधिकारियों को निवारक हिरासत के कानूनों का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता, यदि व्यक्ति की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।
- 01जस्टिस एमए चौधरी की बेंच ने पीएसए के तहत हिरासत को सही ठहराया।
- 02कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने से निवारक हिरासत का आदेश पारित करने में बाधा नहीं आती।
- 03नजीर अहमद चक ने अपनी हिरासत को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
- 04कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निवारक हिरासत और आपराधिक मुकदमा अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
- 05अधिकारियों को इस बात का संतोष होना चाहिए कि व्यक्ति की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं।
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट ने कुलगाम के निवासी नजीर अहमद चक की प्रिवेंटिव डिटेंशन को सही ठहराते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक पाई जाती हैं, तो जमानत मिलने से निवारक हिरासत के आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जस्टिस एमए चौधरी की बेंच ने कहा कि एक बार जब अधिकारी ने जमानत आदेश पर गौर कर लिया हो और फिर भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियां नुकसानदेह पाई जाएं, तो यह हिरासत गैर-कानूनी नहीं हो जाती। नजीर अहमद चक द्वारा दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी हिरासत को चुनौती दी थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निवारक हिरासत और आपराधिक मुकदमा अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, और किसी आपराधिक मामले में बरी होना या जमानत मिलना निवारक हिरासत के आदेश को प्रभावित नहीं करता है। यदि अधिकारी यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक हैं, तो वे निवारक हिरासत का आदेश दे सकते हैं।
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यह निर्णय जम्मू-कश्मीर में निवारक हिरासत के कानूनों के उपयोग को स्पष्ट करता है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
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