हिमाचल हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षक को ग्रांट-इन-एड का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया
हिमाचल: पीटीए शिक्षक को ग्रांट इन एड से इन्कार नहीं कर सकती सरकार, हाईकोर्ट ने भुगतान के दिए आदेश
Amar Ujala
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हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षक को ग्रांट-इन-एड के तहत मानदेय का भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों को उनके हक से वंचित नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता को 2010 में कांगड़ा जिले में नियुक्त किया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने उनके मानदेय का दावा खारिज कर दिया था।
- 01हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति की तारीख से ग्रांट-इन-एड नियमों के तहत मानदेय पाने का हक है।
- 02कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश याचिकाकर्ता की नियुक्ति को वैध मानने का आधार नहीं है।
- 03याचिकाकर्ता को 2010 में कांगड़ा जिले में ड्राइंग मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था।
- 04शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता का मानदेय खारिज किया था, यह कहते हुए कि उसकी नियुक्ति कानूनी नहीं थी।
- 05हाईकोर्ट ने विभाग को तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि नियुक्ति गलत थी, तो उसे कार्य करने से क्यों नहीं रोका गया।
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हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पीटीए शिक्षक को ग्रांट-इन-एड के तहत मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को शिक्षकों को उनके हक से वंचित नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ता, जो 2010 में कांगड़ा जिले में ड्राइंग मास्टर के रूप में नियुक्त हुए थे, ने जब मानदेय की मांग की, तो शिक्षा विभाग ने यह कहते हुए उनका दावा खारिज कर दिया कि उनकी नियुक्ति स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा की गई थी, जो उस समय कानूनी अधिकार नहीं रखती थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति की तारीख से ग्रांट-इन-एड नियमों के तहत मानदेय पाने का हक है और भविष्य में भी उन्हें नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता की नियुक्ति गलत थी, तो विभाग को उसे कार्य करने से रोकना चाहिए था। इस निर्णय से पीटीए शिक्षकों को उनके अधिकारों की रक्षा में मदद मिलेगी।
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इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश में पीटीए शिक्षकों को उनके हक का मानदेय मिलने की संभावना बढ़ गई है।
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