पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई का आदेश
पंजाब सरकार पर जुर्माना: सजा के बाद भी सेवा में तैनात कर्मचारियों पर हाईकोर्ट सख्त, तीन हफ्ते का आखिरी मौका
Amar Ujala
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और एनडीपीएस मामलों में दोषी करार दिए गए कर्मचारियों की सेवा में बने रहने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पंजाब सरकार को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
- 01हाईकोर्ट ने दोषी कर्मचारियों की सेवा में बने रहने पर सख्त रुख अपनाया।
- 02पंजाब सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया गया है।
- 03भ्रष्टाचार निरोधक कानून और एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई।
- 04स्वास्थ्य विभाग में 20 कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं।
- 05मुख्य सचिव को सभी संबंधित कर्मचारियों का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया गया।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों में दोषी करार दिए गए कर्मचारियों की सेवा में बने रहने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पंजाब सरकार से जवाब तलब करते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और तीन सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हैं और सजा भी हो चुकी है, वे अब भी नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि ऐसे कर्मचारियों को सेवा से बाहर क्यों नहीं किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिम्मेदारी केवल निचले कर्मचारियों की नहीं बल्कि उन उच्च अधिकारियों की भी है जिन्होंने दोष सिद्ध होने के बावजूद उन्हें सेवा में बनाए रखने की सिफारिश की। सुनवाई में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में 20 कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं और फिर भी वे सेवा में हैं। कुछ मामलों में 2019 से कार्रवाई लंबित है। एक क्लर्क को एनडीपीएस एक्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद भी दोबारा बहाल कर दिया गया। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई तक सभी संबंधित कर्मचारियों का पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है।
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इस निर्णय से भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों की नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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