महाराष्ट्र सरकार ने अविनाश पाठक को 241 करोड़ रुपये के मुआवजा घोटाले में निलंबित किया
241 करोड़ मुआवजा घोटाला: महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व कलेक्टर अविनाश पाठक को किया निलंबित
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Image: Jagran
महाराष्ट्र सरकार ने बीड के पूर्व जिलाधिकारी अविनाश पाठक को 241 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण मुआवजे घोटाले में निलंबित कर दिया है। उन्हें 7 मई को लातूर में गिरफ्तार किया गया और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ 10 अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी मुआवजे के आदेश जारी करने का मामला दर्ज किया गया है।
- 01अविनाश पाठक 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं।
- 02पाठक की गिरफ्तारी 7 मई को बीड पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा की गई थी।
- 03पाठक के खिलाफ बीड के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
- 04पाठक के नाम और हस्ताक्षरों का फर्जी उपयोग कर मुआवजे की मंजूरी जारी की गई थी।
- 05पाठक को उनकी गिरफ्तारी की तारीख से प्रभावी निलंबन आदेश दिया गया है।
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महाराष्ट्र सरकार ने बीड के पूर्व जिलाधिकारी अविनाश पाठक को 241 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण मुआवजे घोटाले में निलंबित कर दिया है। पाठक, जो 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं, को 7 मई को बीड पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा लातूर में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें वर्तमान में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। राज्य राजस्व विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, पाठक का निलंबन उनकी गिरफ्तारी की तारीख से प्रभावी है। पुलिस ने बताया कि पाठक सहित 10 अन्य लोगों के खिलाफ बीड के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि पाठक ने अपने नाम और पद का फर्जी उपयोग कर मुआवजे की मंजूरी जारी की। इस मामले में भ्रष्टाचार की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है।
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इस घोटाले के उजागर होने से स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद है।
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