आदेश गुप्ता को लोकायुक्त से मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति के आरोप खारिज
BJP नेता आदेश गुप्ता को लोकायुक्त से मिली बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति के आरोप खारिज
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दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को लोकायुक्त ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त पाए गए, जिससे गुप्ता को राहत मिली।
- 01आदेश गुप्ता पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप था।
- 02लोकायुक्त ने शिकायत को निराधार बताया।
- 03गुप्ता ने बैंक स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न पेश किए।
- 04शिकायतकर्ता कोई ठोस साक्ष्य नहीं दे सके।
- 05गुप्ता ने आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।
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दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरिश चंद्र मिश्रा द्वारा राहत मिली है। शिकायतकर्ता हेमंत चौधरी ने आरोप लगाया था कि गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग कर संपत्तियां अर्जित की हैं। हालांकि, लोकायुक्त ने जांच के दौरान पाया कि गुप्ता की संपत्तियों की खरीद वैध बैंकिंग माध्यमों और ऋण के जरिए की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए साक्ष्य अपर्याप्त पाए गए, जिसके चलते लोकायुक्त ने मामले को मेरिट के अभाव में खारिज कर दिया। गुप्ता ने आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और तथ्यहीन बताया है।
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यह निर्णय गुप्ता की राजनीतिक छवि को मजबूत करता है और उनके समर्थकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
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