दिल्ली के मैक्स सुपर हॉस्पिटल पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया पांच लाख का जुर्माना
Sambhal News: दिल्ली के मैक्स सुपर हॉस्पिटल पर पांच लाख का जुर्माना लगाया
Amar Ujala
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चंदौसी, संभल में जिला उपभोक्ता आयोग ने दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही और अधिक धनराशि वसूलने के मामले में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अस्पताल को दो महीने के भीतर यह राशि अदा करनी होगी, अन्यथा ब्याज बढ़ जाएगा।
- 01मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर पांच लाख रुपये का जुर्माना
- 02अस्पताल ने इलाज के लिए निर्धारित पैकेज से अधिक राशि वसूली
- 03मरीज की मृत्यु के बाद शिकायत दर्ज की गई
- 04अस्पताल ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए
- 05आयोग ने मानसिक कष्ट और आर्थिक हानि के लिए अतिरिक्त राशि देने का आदेश दिया
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चंदौसी, संभल में जिला उपभोक्ता आयोग ने दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई अस्पताल द्वारा इलाज में लापरवाही, निर्धारित पैकेज से अधिक धनराशि वसूलने और इलाज से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध न कराने के आरोपों के तहत की गई। परिवादी नेमपाल सिंह ने अपनी पत्नी भाग्यवती के हृदय रोग के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। आरोप है कि अस्पताल ने इलाज के लिए तीन लाख रुपये का पैकेज बताया, लेकिन बाद में उनसे 11 लाख 80 हजार 795 रुपये वसूल किए गए। अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद मरीज की हालत में सुधार न होने पर उन्हें घर भेज दिया गया, और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। आयोग ने अस्पताल को निर्देश दिया कि वह परिवादी को चिकित्सकीय उपेक्षा के लिए पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करें, साथ ही मानसिक कष्ट और आर्थिक हानि के लिए अतिरिक्त राशि भी दें।
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यह निर्णय अस्पतालों में मरीजों के अधिकारों की रक्षा करने और लापरवाही के मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करता है।
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