कांगड़ा में चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह महीने की कारावास
Kangra News: चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की कारावास
Amar Ujala
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धर्मशाला की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, आरोपी को शिकायतकर्ता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।
- 01अदालत ने आरोपी को छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई।
- 02शिकायतकर्ता को मानसिक और आर्थिक परेशानी के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।
- 03आरोपी ने 2021 में 2.50 लाख रुपये उधार लिए थे।
- 04चेक बाउंस होने का कारण आरोपी के हस्ताक्षर मेल न खाना था।
- 05आरोपी ने अदालत में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया।
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धर्मशाला में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनीता शर्मा की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता को मानसिक और आर्थिक परेशानी के एवज में 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने 2021 में व्यक्तिगत जरूरत के लिए शिकायतकर्ता से 2.50 लाख रुपये उधार लिए थे। जब आरोपी ने तय समय पर राशि वापस नहीं की, तो शिकायतकर्ता ने भुगतान के लिए आरोपी को चेक दिया, जो हस्ताक्षर मेल न खाने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने विधिक नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने कोई भुगतान नहीं किया। अदालत ने सभी गवाहों और तथ्यों की जांच के बाद आरोपी को सजा सुनाई।
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इस फैसले से चेक बाउंस के मामलों में कानूनी प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाया गया है।
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