झांसी में जीएसटी चोरी के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज
Jhansi News: जीएसटी चोरी के अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त
Amar Ujala
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झांसी, उत्तर प्रदेश में एडीजे प्रथम सुनील यादव ने जीएसटी चोरी के अभियुक्त नीरज रंजन गुप्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अभियोजन का कहना है कि गुप्ता ने काजल एंटरप्राइजेज के दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपये की जीएसटी की हेराफेरी की थी।
- 01एडीजे प्रथम ने जीएसटी चोरी के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज की।
- 02अभियुक्त नीरज रंजन गुप्ता पर करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है।
- 03राज्य कर के कर्मचारी देवेंद्र पटेल ने मामले की शिकायत की थी।
- 04कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
- 05जमानत खारिज होने के बाद अभियुक्त को जेल भेजने का आदेश दिया गया।
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झांसी, उत्तर प्रदेश में एडीजे प्रथम सुनील यादव ने जीएसटी चोरी के अभियुक्त नीरज रंजन गुप्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि गुप्ता ने काजल एंटरप्राइजेज के ऑनलाइन अभिलेख में कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से करोड़ों रुपये की जीएसटी की हेराफेरी की है। मामले की शिकायत दिसंबर 2025 में राज्य कर के कर्मचारी देवेंद्र पटेल द्वारा कोतवाली थाने में की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया। अंततः न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
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यह निर्णय जीएसटी चोरी के मामलों में सख्ती को दर्शाता है और स्थानीय व्यवसायों में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
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