पंचकूला में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
पंचकूला में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सख्त सजा, Court ने कहा-हैवानियत पर रियायत नहीं
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पंचकूला, हरियाणा में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। अदालत ने कहा कि मासूमों के साथ हैवानियत करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी।
- 01फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई।
- 02अदालत ने कहा कि मासूमों के साथ हैवानियत पर कोई रियायत नहीं।
- 03दोषी को पोक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया।
- 04पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
- 05डीसीपी ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दिया।
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पंचकूला, हरियाणा में एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 2021 में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने कहा कि मासूमों के साथ हैवानियत करने वालों के लिए कानून में कोई रियायत नहीं है। यह मामला 13 दिसंबर 2021 को तब सामने आया जब पीड़िता की मां ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि एक परिचित व्यक्ति ने 14 वर्षीय बच्ची को रिश्तेदार से मिलवाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला पीएसआई प्रिया के नेतृत्व में जांच शुरू की और आरोपी को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और अपराधियों के लिए जेल ही एकमात्र ठिकाना है।
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इस निर्णय से समाज में दुष्कर्म के मामलों के प्रति सख्त संदेश जाएगा और नाबालिगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।
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