बिहार में बालू-पत्थर परिवहन पर ट्रांजिट शुल्क लागू, 20 जून से नई व्यवस्था शुरू
बिहार में बाहर से आने वाले बालू-पत्थर पर लगेगा ट्रांजिट शुल्क, 20 जून से नई व्यवस्था लागू

Image: Jagran
बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिजों के परिवहन पर ट्रांजिट पास शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 20 जून से प्रभावी होगी, जिसमें वाहनों को 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन या 85 रुपये प्रति घनमीटर शुल्क देना होगा।
- 01ट्रांजिट पास के बिना खनिज परिवहन पर कार्रवाई की जाएगी।
- 02नए नियमों के तहत खनिजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
- 03राजस्व में वृद्धि और पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य है।
- 04यह निर्णय बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत लिया गया है।
- 05खान एवं भूतत्व विभाग ने 10 जून 2026 से ट्रांजिट पास प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है।
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बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिजों के परिवहन के लिए ट्रांजिट पास शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 20 जून 2023 से प्रभावी होगी। सभी लघु खनिज लदे वाहनों को ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन या 85 रुपये प्रति घनमीटर शुल्क देना होगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य खनिज परिवहन को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाना है। इसके तहत प्रत्येक वाहन को सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से ट्रांजिट पास प्राप्त करना होगा, जिससे खनिजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा। यह प्रणाली अवैध परिवहन और फर्जी चालान पर रोक लगाने में मदद करेगी। सरकार का मानना है कि यह निर्णय राज्य के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ खनन क्षेत्र में पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। यह निर्णय बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 के नियम-41 के तहत लिया गया है।
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नई व्यवस्था से खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी।
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