पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा नीति की समीक्षा का आदेश दिया
सुरक्षा मांग पर हाईकोर्ट सख्त: पंजाब से नीति तलब, किसे और क्यों मिलती है सुरक्षा; पूरी जानकारी मांगी
Amar Ujala
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सुरक्षा नीति पर जवाब तलब किया है, यह कदम सुरक्षा मांग में वृद्धि के मद्देनजर उठाया गया है। अदालत ने सुरक्षा मापदंडों और सुरक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या का विवरण मांगा है, खासकर कपूरथला के जिला परिषद उपाध्यक्ष हरजिंदर सिंह के मामले में।
- 01हाईकोर्ट ने सुरक्षा नीति की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया है।
- 02राज्य सरकार से सुरक्षा मापदंडों का विवरण मांगा गया है।
- 03हरजिंदर सिंह को कुख्यात गैंग से जान का खतरा है।
- 04पुलिस ने पहले सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन कम संख्या में तैनाती की गई है।
- 05आवेदन के बावजूद सुरक्षा बढ़ाने की कार्रवाई नहीं हुई।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में सुरक्षा मांग की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार से सुरक्षा नीति पर जवाब तलब किया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने एडीजीपी सिक्योरिटी को निर्देश दिए हैं कि वह राज्य में सुरक्षा प्रदान करने के मापदंडों का स्पष्ट विवरण दें। यह मामला कपूरथला के जिला परिषद उपाध्यक्ष हरजिंदर सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कुख्यात जग्गा फुक्किवाल गैंग से जान का खतरा है। हरजिंदर सिंह पर एक नवंबर 2025 को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। पहले उन्हें दो एएसआई की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब केवल एक एएसआई तैनात है। हाईकोर्ट ने इस मामले को व्यक्तिगत याचिका से आगे बढ़ाते हुए पूरे राज्य की सुरक्षा नीति की समीक्षा का दायरा तय किया है।
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यह निर्णय सुरक्षा नीति में सुधार लाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
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