पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका, गुवाहाटी HC से मिली थी असफलता
अग्रिम जमानत के लिए फिर SC पहुंचे पवन खेड़ा, गुवाहाटी HC से नहीं मिली राहत
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी पर आरोप लगाने के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई की तारीख जल्द तय होने की संभावना है।
- 01पवन खेड़ा ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
- 02मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लगाने के बाद पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
- 03गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी।
- 04सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया था।
- 05इस मामले में राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा हो रही है।
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा पर आरोप लगाने के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई अपनी अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज पार्थिव ज्योति सैकिया ने 24 अप्रैल को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद, पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां मामले की सुनवाई की तारीख तय होने की संभावना है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिनिकी भूयान शर्मा के पास कई पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्तियां हैं जिनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। इस आरोप के बाद, रिनिकी भूयान शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में आपराधिक मामला दर्ज कराया। इस मामले में पवन खेड़ा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं।
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इस मामले से पवन खेड़ा की राजनीतिक स्थिति और प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है, विशेषकर असम में।
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