बिलासपुर हाई कोर्ट का फैसला: पत्नी की अधिक आय के बावजूद पति को देना होगा मुकदमे का खर्च
पत्नी कमाती है पति से 3 गुना ज्यादा, फिर भी केस लड़ने का पूरा खर्च देगा पति; बिलासपुर हाई कोर्ट बड़ा फैसला

Image: Jagran
बिलासपुर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि पत्नी की आय पति से तीन गुना अधिक होने पर भी उसे अदालती खर्च का अधिकार है। यह फैसला सूरजपुर कुटुंब न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए लिया गया।
- 01बिलासपुर हाई कोर्ट ने पत्नी को अदालती खर्च का अधिकार दिया।
- 02पत्नी की आय पति से तीन गुना अधिक है, फिर भी खर्च पति को देना होगा।
- 03पति आशीष राय की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
- 04पत्नी अंजलि राय सरकारी शिक्षिका हैं, जिनकी मासिक आय ₹71,482 है।
- 05पति आशीष राय संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारी हैं, जिनकी आय ₹25,700 है।
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बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पत्नी की आय पति से तीन गुना अधिक है, तो भी उसे अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए यात्रा, भोजन और मुकदमे का खर्च पाने का अधिकार है। यह आदेश छत्तीसगढ़ के प्रधान न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने पति आशीष राय की अपील को खारिज करते हुए सूरजपुर कुटुंब न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। इस मामले में पत्नी अंजलि राय सरकारी शिक्षिका हैं, जिनकी मासिक आय ₹71,482 है, जबकि पति आशीष राय की आय ₹25,700 है।
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इस फैसले से महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
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