गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अवैध कोयला परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: अवैध कोयला परिवहन पर खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई, दो ट्रेलर जब्त
Amar Ujala
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खनिज विभाग ने अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। दो ट्रेलर वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें कोयला कुसमुंडा, कोरबा से लोड किया गया था, लेकिन दस्तावेजों में भिन्नता पाई गई।
- 01खनिज विभाग ने अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया।
- 02कोटमी अड़भार क्षेत्र में दो ट्रेलर जब्त किए गए।
- 03वाहनों के दस्तावेजों में लोडिंग स्थल में भिन्नता पाई गई।
- 04कार्रवाई खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत की गई।
- 05अधिकारियों ने ऐसी कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया।
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान, कोटमी अड़भार क्षेत्र में कोयला परिवहन कर रहे दो ट्रेलर वाहनों को जब्त किया गया। इन ट्रेलरों के क्रमांक MP19ZF 2103 और MP18ZF 2118 थे। जब चालकों से ई-ट्रांजिट पास मांगा गया, तो उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन उन दस्तावेजों में लोडिंग स्थल का विवरण कुसमुंडा, कोरबा के बजाय मां तारा ट्रेडर्स, रतनपुर (बिलासपुर) का पाया गया। इस भिन्नता के कारण मामला संदिग्ध हो गया। खनिज विभाग ने अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रेलर वाहनों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(1) एवं 21(5) के तहत मामला दर्ज किया। जब्त किए गए वाहनों को पुलिस लाइन अमरपुर में खड़ा किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनिज गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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इस कार्रवाई से अवैध खनिज गतिविधियों में कमी आएगी, जिससे स्थानीय पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा होगी।
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