उत्तर प्रदेश में 9 मई को लोक अदालत: ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा मौका
Lok Adalat in UP: उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को ट्रैफिक चालान से छुटकारा पाने का मौका, 9 मई को लोक अदालत का आयोजन
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उत्तर प्रदेश में 9 मई 2026 को लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें लोग ट्रैफिक चालान जैसे लंबित मामलों का निपटारा कर सकेंगे। यह अवसर लाखों लोगों के लिए है, जो बिना कोर्ट फीस के अपने चालान का समाधान कर सकते हैं।
- 019 मई 2026 को उत्तर प्रदेश में लोक अदालत का आयोजन होगा।
- 02लोग ट्रैफिक चालान जैसे लंबित मामलों का निपटारा कर सकेंगे।
- 03लोक अदालत में जुर्माने की राशि में छूट मिल सकती है।
- 04कोई अलग से कोर्ट फीस नहीं देनी होगी।
- 05ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है।
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उत्तर प्रदेश में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग अपने लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा कर सकते हैं। यह अवसर उन लाखों लोगों के लिए है जिनके वाहनों पर चालान हैं। लोक अदालत में मामलों का निपटारा करने के कई फायदे हैं, जैसे कि जुर्माने की राशि में कमी और कोई अतिरिक्त कोर्ट फीस नहीं लगती। अदालत में उपस्थित होने से पहले, लोगों को अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस की कॉपी और चालान का प्रिंटआउट साथ लाना होगा। लोक अदालत से पहले, संबंधित व्यक्ति को ट्रैफिक डिपार्टमेंट या कोर्ट से नोटिस भेजा जा सकता है। लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने मामलों को लोक अदालत के लिए मार्क कर सकते हैं और भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। निर्धारित दिन पर, न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर चालान के बारे में जानकारी देने पर, न्यायाधीश द्वारा जुर्माने की राशि में छूट दी जा सकती है।
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यह लोक अदालत ट्रैफिक चालान के कारण परेशान लोगों के लिए राहत का एक साधन है, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपने मामलों का समाधान कर सकते हैं।
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