केरल हाई कोर्ट ने कुंभ वायरल गर्ल के पति को दी ट्रांजिट बेल, मामले में आई नई जानकारी
कुंभ वायरल गर्ल के पति फरमान को केरल हाई कोर्ट ने दी एक महीने की ट्रांजिट बेल, कैसे मिल गई जमानत?

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केरल हाई कोर्ट ने मोनालिसा भोसले के पति मोहम्मद फरमान को एक महीने की ट्रांजिट बेल दी है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, युवती प्रथम दृष्टा बालिग लगती है। मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था, जिसमें युवती के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी नाबालिग है।
- 01केरल हाई कोर्ट ने मोहम्मद फरमान को एक महीने की ट्रांजिट बेल दी है।
- 02अदालत ने युवती मोनालिसा भोसले के जन्म प्रमाण पत्र को देखते हुए कहा कि वह प्रथम दृष्टा बालिग है।
- 03युवती के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनकी बेटी नाबालिग है।
- 04मध्य प्रदेश पुलिस ने अदालत में आरोप लगाया कि युवती का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है।
- 05जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने मामले की सुनवाई की और सभी दस्तावेजों की जांच की।
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प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई युवती मोनालिसा भोसले के पति मोहम्मद फरमान को केरल हाई कोर्ट ने एक महीने की ट्रांजिट बेल दी है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, मोनालिसा प्रथम दृष्टा बालिग लगती है। यह मामला तब शुरू हुआ जब युवती के पिता ने मोहम्मद फरमान के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी नाबालिग है। सुनवाई के दौरान, जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने मोनालिसा का जन्म प्रमाण पत्र देखा, जिसमें उसकी जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 बताई गई है। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, मोनालिसा बालिग नजर आती है। हालांकि, मध्य प्रदेश पुलिस ने अदालत में यह भी कहा कि युवती का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है। इस मामले में आगे की सुनवाई जारी है, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुलिस अपने आरोपों को साबित कर पाती है।
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इस मामले ने स्थानीय समुदाय में चर्चा को जन्म दिया है, विशेष रूप से युवाओं और परिवारों के बीच।
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