सौरभ हत्याकांड में नया मोड़: कोर्ट ने तलब किए थाना प्रभारी और अन्य गवाह
UP: सौरभ हत्याकांड में नया मोड़, कोर्ट ने तलब किए ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी, CCTV फुटेज और जीडी रिकॉर्ड भी मांगा
Amar Ujala
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सौरभ हत्याकांड की सुनवाई में जिला सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने थाना प्रभारी, हेड मुहर्रिर और वायरलेस ऑपरेटर को तलब किया है। बचाव पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज और जीडी रिकॉर्ड पेश करने की मांग की थी। यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत चल रहा है।
- 01कोर्ट ने थाना प्रभारी को तलब किया है
- 02गवाहों के बयान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
- 03सीसीटीवी फुटेज और जीडी रिकॉर्ड की मांग की गई
- 04फोरेंसिक एक्सपर्ट को नहीं किया गया तलब
- 05मुकदमे में 22 गवाह अपने बयान दे चुके हैं
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सौरभ हत्याकांड में नया मोड़ आया है, जब जिला सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने थाना प्रभारी, हेड मुहर्रिर और वायरलेस ऑपरेटर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अपील की गई थी कि सीसीटीवी फुटेज और जीडी रिकॉर्ड पेश किए जाएं। इस मामले की सुनवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 351 के तहत चल रही है, जिसमें आरोपी से मामले से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अब तक 22 गवाह अपने बयान दे चुके हैं, और गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक एक्सपर्ट को तलब करने की अपील पर आपत्ति जताई, जिसके बाद अदालत ने केवल थाना प्रभारी, हेड मुहर्रिर और वायरलेस ऑपरेटर को बुलाने का आदेश दिया। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि थाने में एक साल से अधिक पुरानी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हो पाती है या नहीं।
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इस मामले की सुनवाई से स्थानीय समुदाय में सुरक्षा और न्याय की भावना को प्रभावित किया जा सकता है।
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