सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभयारण्य में अवैध खनन रोकने के लिए वन रक्षकों की भर्ती तेज करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध खनन पर सख्त, वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध बालू खनन रोकने के लिए वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। यह अभयारण्य संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है और इसके संरक्षण के लिए तीन राज्यों ने रोड मैप प्रस्तुत किया है।
- 01राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे घड़ियाल, छतरी कछुआ और गंगा नदी डाल्फिन निवास करती हैं।
- 02अभयारण्य में अवैध खनन रोकने के लिए हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य एक वर्ष में पूरा होगा।
- 03राजस्थान सरकार ने अवैध खनन के लिए 40 संवेदनशील मार्गों की पहचान की है।
- 04सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया है।
- 05उत्तर प्रदेश सरकार अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और गैर पंजीकृत वाहनों के चालान किए जा रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध बालू खनन को रोकने के लिए वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। यह अभयारण्य, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे घड़ियाल, लाल-मुकुट वाली छतरी कछुआ और गंगा नदी डाल्फिन का निवास स्थान है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने तीनों राज्यों द्वारा दिए गए हलफनामों का अवलोकन किया, जिसमें अवैध खनन रोकने के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया गया। इसमें गैरपंजीकृत वाहनों की पहचान और निगरानी, जीपीएस प्रणाली की स्थापना और हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना शामिल है। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि संवेदनशील मार्गों की पहचान की गई है और CCTV कैमरे लगाने के लिए धन स्वीकृत किया गया है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू हो।
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इस निर्णय से स्थानीय वन्यजीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी और अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
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