केरल HC ने अट्टापदी मदु लिंचिंग मामले में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
अट्टापदी मदु लिंचिंग मामला: केरल HC ने 12 दोषियों की सजा उम्रकैद में बदली; मृतक की मां को मिलेगा 30 लाख मुआवजा

Image: Jagran
केरल उच्च न्यायालय ने अट्टापदी मदु लिंचिंग मामले में 12 दोषियों की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। मृतक मदु की मां को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह मामला 2018 में एक जनजातीय युवक की भीड़ द्वारा हत्या से संबंधित है।
- 01केरल उच्च न्यायालय ने 12 दोषियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।
- 02मदु की मां को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
- 03मदु को 2018 में चुराई गई वस्तुओं के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था।
- 04दोषियों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया।
- 05हुसैन को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया।
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केरल उच्च न्यायालय ने अट्टापदी मदु लिंचिंग मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें 12 दोषियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। ये सभी लोग 2018 में 27 वर्षीय मदु की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए थे, जिसे एक हिंसक भीड़ ने चुराई गई वस्तुओं के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला था। न्यायालय ने मदु की मां मल्लि को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। इसके अलावा, दोषियों को 2 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पहले से मुआवजा नहीं दिया गया है, तो इसे तीन महीने के भीतर अदा किया जाना चाहिए। हालांकि, एक आरोपी हुसैन को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया है। यह मामला अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी शामिल है।
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इस निर्णय से स्थानीय जनजातीय समुदाय में न्याय की भावना को बढ़ावा मिलेगा।
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