दिल्ली HC ने हॉकी इंडिया महासचिव को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया
हॉकी इंडिया महासचिव अदालत की अवमानना के दोषी, दिल्ली HC ने आदेश का पालन न करने पर सुनाया फैसला
Jagran
Image: Jagran
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह को जानबूझकर अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में सजा की सुनवाई चार मई को निर्धारित की है, जबकि सिंह को अवमानना को दूर करने के उपाय करने की अनुमति दी गई है।
- 01दिल्ली HC ने भोला नाथ सिंह को अवमानना का दोषी ठहराया।
- 02सजा की सुनवाई चार मई को होगी।
- 03सिंह पर 17 जनवरी 2025 के आदेश का पालन न करने का आरोप है।
- 04सैयद आसिमा अली ने अवमानना याचिका दायर की थी।
- 05अदालत ने सिंह को आवश्यक लिंक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
Advertisement
In-Article Ad
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह को जानबूझकर अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने सजा की सुनवाई को चार मई के लिए स्थगित करते हुए सिंह को अवमानना को दूर करने के उपाय करने की छूट दी। यह निर्णय सैयद आसिमा अली द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हॉकी इंडिया के अधिकारियों ने 17 जनवरी 2025 को पारित आदेश का पालन नहीं किया। अदालत ने यह भी कहा कि महासचिव का आचरण अदालत की अवमानना का स्पष्ट मामला बनाता है।
Advertisement
In-Article Ad
इस निर्णय से हॉकी इंडिया के प्रशासनिक कार्यों में सुधार की संभावना है, जिससे खिलाड़ियों और अन्य अधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि खेल संघों को अदालत के आदेशों का पालन करना चाहिए?
Connecting to poll...
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।

-1776793684812.webp&w=1200&q=75)

-1776793126104.webp&w=1200&q=75)
