कंपनी ने 15 लाख रुपये का पीएफ नहीं जमा किया, जानें कैसे चेक करें अपना बैलेंस
15 लाख डकार गई कंपनी! आपकी भी सैलरी से PF कटा, लेकिन जमा हुआ कि नहीं? मोबाइल निकालें और फटाफट जानें
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ओडिशा में एक कंपनी ने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (पीएफ) से 15.14 लाख रुपये काटे, लेकिन ईपीएफओ में जमा नहीं किए। ओडिशा हाईकोर्ट ने कंपनी को राशि जमा करने का आदेश दिया है, लेकिन कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है। कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस की जांच आसानी से कर सकते हैं।
- 01कंपनी ने पीएफ से 15.14 लाख रुपये काटे लेकिन जमा नहीं किए।
- 02ओडिशा हाईकोर्ट ने कंपनी को राशि जमा करने का आदेश दिया है।
- 03कंपनी दिवालिया हो चुकी है, जिससे वसूली मुश्किल है।
- 04ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, पीएफ राशि हर महीने की 15 तारीख से पहले जमा होनी चाहिए।
- 05कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस की जांच मोबाइल से कर सकते हैं।
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नई दिल्ली में एक गंभीर मामला सामने आया है जहां ओडिशा में एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (पीएफ) से 15.14 लाख रुपये काटे, लेकिन यह राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जमा नहीं की। ओडिशा हाईकोर्ट ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह यह राशि ब्याज सहित जमा करे। हालांकि, कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है, जिससे पीएफ की राशि वसूलना मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने कंपनी के निदेशक को आदेश दिया है कि वह पीएफ की राशि का भुगतान करें। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, हर महीने की पीएफ राशि अगले महीने की 15 तारीख से पहले जमा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो कंपनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की जा सकती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पीएफ बैलेंस की जांच करने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं या मिस्ड कॉल और एसएमएस सेवाओं का उपयोग करें।
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कर्मचारियों को अपने पीएफ का सही समय पर जमा न होने से वित्तीय नुकसान हो सकता है।
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