जबलपुर में कुल्हाड़ी हत्याकांड: आरोपी को उम्रकैद और जुर्माना
Jabalpur News: कुल्हाड़ी हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, आरोपी भतीजे को उम्रकैद
Amar Ujala
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जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते महिला की हत्या के मामले में आरोपी संतोष सिंह लोधी को अदालत ने आजीवन कारावास और ₹5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। यह हत्या तब हुई जब संतोष ने अपनी चाची हल्ली बाई पर कुल्हाड़ी से कई वार किए।
- 01अदालत ने संतोष सिंह लोधी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
- 02हत्या का कारण पारिवारिक विवाद और पैसों का झगड़ा था।
- 03संतोष ने अपनी चाची हल्ली बाई पर कुल्हाड़ी से कई वार किए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
- 04पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
- 05सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर संतोष को दोषी पाया गया।
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जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सुन्दरादेही में एक पारिवारिक विवाद के चलते महिला हल्ली बाई की हत्या के मामले में अदालत ने संतोष सिंह लोधी को दोषी ठहराया है। पाटन अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने संतोष को आजीवन कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला तब शुरू हुआ जब संतोष के चाचा बाराती लोधी ने अपनी मां से ₹15,000 उधार लिए थे, जिसके चलते बाराती और उसकी भाभी गौरा बाई के बीच विवाद हुआ। संतोष, जो अपने खेत से घर लौट रहा था, ने अपनी मां को रोते हुए देखा और गुस्से में आकर अपने चाचा को तलाशने लगा। इसी दौरान उसका सामना अपनी चाची हल्ली बाई से हुआ, जिसके साथ विवाद के दौरान उसने कुल्हाड़ी से कई वार किए। घटना की सूचना मिलने पर बेलखेड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। अदालत में गवाहों और सबूतों के आधार पर संतोष को दोषी पाया गया।
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इस फैसले से स्थानीय समुदाय में न्याय की भावना को बल मिलेगा और पारिवारिक विवादों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
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