पंजाब में बेअदबी के मामलों के लिए सख्त सजा कानून लागू
उम्रकैद, 25 लाख जुर्माना और कोई जमानत नहीं, बेअदबी के मामले में सख्त सजा कानून लागू, मान सरकार का बड़ा कदम
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पंजाब सरकार ने बेअदबी के मामलों में सख्त सजा देने के लिए 'जागत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन)–2026' बिल को कानून बना दिया है। नए कानून में उम्रकैद और ₹25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, और यह गैर-जमानती अपराध है।
- 01बेअदबी के मामलों में उम्रकैद और ₹25 लाख तक जुर्माने का प्रावधान
- 02नया कानून गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया
- 03सांप्रदायिक शांति भंग करने पर 10 साल से उम्रकैद तक की सजा
- 04सरकार का उद्देश्य गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा की रक्षा करना
- 05जांच केवल DSP या उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी
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पंजाब में बेअदबी के मामलों को लेकर लंबे समय से चल रहे जनआक्रोश के बीच, मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'जागत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन)–2026' बिल को कानून बना दिया है। इस कानून में बेअदबी के दोषियों के लिए उम्रकैद और ₹25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, और इसे गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। यह कानून पंजाब की शांति और भाईचारे को प्रभावित करने वाली घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करता है। नए कानून के तहत, सांप्रदायिक शांति भंग करने पर 10 साल से उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इस कानून का उद्देश्य न केवल सजा देना है, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की मर्यादा और सम्मान को कानूनी तौर पर सुरक्षित करना भी है।
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इस कानून से बेअदबी के मामलों में सख्त सजा देने की व्यवस्था होने से समाज में सुरक्षा और विश्वास बढ़ेगा।
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