हरियाणा हाई कोर्ट ने कर्मचारी को दिया कंप्यूटर टेस्ट पास करने का एक और मौका
हरियाणा: 11 साल बाद कर्मचारी को मिली राहत, हाई कोर्ट ने दिया कंप्यूटर टेस्ट पास करने का एक और मौका

Image: Jagran
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारी महेंद्र मलिक को कंप्यूटर टेस्ट पास करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया है। अदालत ने कहा कि विभाग की ओर से परीक्षा आयोजित नहीं करने का नुकसान कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता। यह परीक्षा अगस्त 2026 में होगी।
- 01महेंद्र मलिक की नियुक्ति 2005 में हुई थी और 2014 में उन्हें पदोन्नति मिली थी।
- 02अदालत ने 2019 में लागू नई शर्तों को पूर्व प्रभाव से लागू करने को अस्वीकार किया।
- 03यूएचबीवीएन ने कई वर्षों तक परीक्षा आयोजित नहीं की, जिससे कर्मचारी को नुकसान हुआ।
- 04अदालत ने कहा कि कर्मचारियों को पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए।
- 05यह राहत मामले के विशेष तथ्यों पर आधारित है और अन्य कर्मचारियों के लिए मिसाल नहीं बनेगी।
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के कर्मचारी महेंद्र मलिक को कंप्यूटर एप्रिसिएशन और एप्लीकेशन में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (सेटक) पास करने का एक और मौका देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि विभाग की ओर से परीक्षा आयोजित नहीं करने का नुकसान कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता। जस्टिस एचएस बराड़ की अदालत ने निर्देश दिया कि महेंद्र मलिक को अगस्त 2026 में होने वाली परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 2014 में पदोन्नति के समय लागू नियमों के अनुसार, नई शर्तें पूर्व प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती हैं। यूएचबीवीएन ने यह तर्क दिया था कि कर्मचारी ने पदोन्नति की शर्तें लंबे समय तक स्वीकार की थीं, लेकिन अदालत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अदालत ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए और यह राहत विशेष परिस्थितियों में दी गई है, जिसका अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सकता।
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इस निर्णय से महेंद्र मलिक जैसे कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो परीक्षा में भाग लेने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
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