पटना-बख्तियारपुर टोल पर ओवरलोडेड वाहनों के लिए जुर्माना बढ़ा
पटना-बख्तियारपुर टोल पर अब ओवरलोडेड वाहनों की खैर नहीं, फास्टैग से कटेगा दोगुना और चौगुना जुर्माना
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पटना, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर पटना-बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर ओवरलोडेड वाहनों से जुर्माना बढ़ाया जाएगा। 15 अप्रैल से, 10% से अधिक अतिरिक्त वजन वाले वाहनों पर दो गुना और 40% से अधिक वजन वाले वाहनों पर चार गुना शुल्क लिया जाएगा।
- 01ओवरलोडेड वाहनों से जुर्माना 15 अप्रैल से बढ़ेगा।
- 0210% से अधिक अतिरिक्त वजन वाले वाहनों पर दो गुना शुल्क लगेगा।
- 0340% से अधिक वजन वाले वाहनों पर चार गुना शुल्क लिया जाएगा।
- 04फास्टैग के माध्यम से शुल्क वसूला जाएगा।
- 05टोल प्रबंधक ने सिस्टम अपडेट में 15-20 दिन का समय बताया।
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पटना, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर पटना-बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर ओवरलोडेड वाहनों के लिए जुर्माना बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 15 अप्रैल की मध्य रात्रि से, 10% से अधिक अतिरिक्त वजन वाले वाहनों से दो गुना और 40% से अधिक वजन वाले वाहनों से चार गुना शुल्क वसूला जाएगा। टोल प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था फास्टैग के माध्यम से लागू होगी। वर्तमान में, ओवरलोडेड वाहनों से टोल टैक्स कैश में लिया जा रहा है, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यह ऑनलाइन वसूली की जाएगी। प्रबंधक ने यह भी बताया कि ओवरलोडेड वाहनों का वजन करने के लिए स्लो स्पीड वेट इन मोशन सिस्टम (एसएसडब्लूएमएस) की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली के तहत, वाहन को 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम स्पीड पर गुजरना होगा।
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इस नए नियम के लागू होने से ओवरलोडेड वाहनों के मालिकों को अधिक शुल्क का सामना करना पड़ेगा, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार हो सकता है।
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