अमरोहा में गैर इरादतन हत्या का दोषी करार, 10 साल की सजा
Amroha News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को 10 साल की सजा
Amar Ujala
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अमरोहा, उत्तर प्रदेश में एक अदालत ने विनोद उर्फ पप्पू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। यह मामला 6 मार्च 2023 को संजीव उर्फ कालू की हत्या से संबंधित है, जिसमें आरोपी ने मृतक के साथ विवाद के बाद उसे मार डाला।
- 01विनोद उर्फ पप्पू को 10 साल की सजा मिली।
- 02मामला 6 मार्च 2023 को हुई हत्या से जुड़ा है।
- 03मृतक का शव चकिया से ईदगाह रोड पर मिला था।
- 04पुलिस ने पहले नितिन के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में उसे बरी कर दिया।
- 05अदालत ने इसे हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या माना।
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अमरोहा जिले, उत्तर प्रदेश में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने विनोद उर्फ पप्पू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 6 मार्च 2023 को संजीव उर्फ कालू की हत्या से संबंधित है, जब वह घर से बाहर गए थे और उनका शव बाद में लहूलुहान अवस्था में मिला। प्रारंभ में पुलिस ने नितिन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन जांच के दौरान उनका नाम हटा दिया गया और विनोद तथा अनूप सिंह को आरोपी बनाया गया। अदालत ने पाया कि संजीव ने दोषी की पत्नी के साथ छेड़खानी की थी, जिसके चलते आवेश में आकर विनोद ने उसकी हत्या की। अदालत ने उसे ₹2000 का जुर्माना भी लगाया।
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इस फैसले से स्थानीय समुदाय में सुरक्षा और न्याय का संदेश जाएगा।
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