तमिलनाडु में बकरीद पर गाय-बछड़े की बलि पर प्रतिबंध, हाईकोर्ट का आदेश
बकरीद: गाय-बछड़े की बलि पर बैन, विजय थलापति के राज्य में सख्ती, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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तमिलनाडु में बकरीद के अवसर पर गाय और बछड़े की बलि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि इस दिन या अन्य दिनों में गायों की हत्या न होने दी जाए।
- 01मद्रास हाईकोर्ट ने बकरीद पर गाय और बछड़े की बलि पर प्रतिबंध लगाया है।
- 02यह आदेश के. सूर्या की याचिका पर दिया गया, जिसमें गायों की बलि की तैयारी का आरोप था।
- 03कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला देते हुए गायों की हत्या रोकने की जिम्मेदारी का उल्लेख किया।
- 04जस्टिस जीआर स्वामिनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन ने इस मामले को संवेदनशील माना।
- 05कोर्ट ने कहा कि गाय की बलि मुसलमानों के धार्मिक विश्वास का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
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मद्रास हाईकोर्ट ने बकरीद के अवसर पर तमिलनाडु में गाय और बछड़े की बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह निर्णय कोयंबटूर के निवासी के. सूर्या की याचिका पर आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बकरीद पर कुछ स्थानों पर गायों की बलि देने की तैयारी की जा रही थी। जस्टिस जीआर स्वामिनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की बेंच ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बकरीद या किसी अन्य दिन गायों की हत्या न होने दी जाए। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला देते हुए गायों की रक्षा की जिम्मेदारी का उल्लेख किया और भारतीय सभ्यता में गाय के महत्व को रेखांकित किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि बकरीद पर गाय की बलि मुसलमानों के लिए अनिवार्य धार्मिक कार्य नहीं है, क्योंकि कई मुसलमान इस दिन गायों की बलि नहीं देते।
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इस आदेश से तमिलनाडु में बकरीद पर गायों की बलि रोकने में मदद मिलेगी, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं का सम्मान होगा।
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