सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में एआई के उपयोग के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया
क्या AI करेगा जजों की रिप्लेस? कोर्टरूम में आर्टीफिशल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल का मसौदा तैयार

Image: Jagran
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। यह नियम न्यायिक प्रक्रिया में मानवता, जवाबदेही और डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। एआई का उपयोग केवल सहायक के रूप में होगा, और अंतिम निर्णय न्यायाधीशों के पास रहेगा।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने 'रेगुलेशन्स फार यूज ऑफ एआई इन कोर्ट 2026' का ड्राफ्ट जारी किया है।
- 02एआई का उपयोग हमेशा मानव निर्णय के अधीन रहेगा और इसे केवल सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
- 03किसी भी एआई सिस्टम का आउटपुट बिना पारदर्शिता के अदालत में पेश नहीं किया जा सकेगा।
- 04एआई द्वारा लिए गए निर्णयों की जवाबदेही पूरी तरह से संबंधित अधिकारी पर होगी।
- 05नियमों का उल्लंघन होने पर एआई प्रणाली का निलंबन किया जा सकता है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग के लिए 'रेगुलेशन्स फार यूज ऑफ एआई इन कोर्ट 2026' का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें सभी हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। ये नियम न्यायिक प्रक्रिया में मानवता, जवाबदेही, डेटा सुरक्षा, और न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि एआई का प्रयोग हमेशा मानव निर्णय के अधीन रहेगा और यह केवल सहायक के रूप में कार्य करेगा, जबकि अंतिम निर्णय का अधिकार न्यायाधीशों के पास रहेगा। एआई द्वारा तैयार किए गए आउटपुट को बिना पारदर्शिता के अदालत में पेश नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, नियमों में जवाबदेही का प्रावधान है, जिसमें एआई के निर्णयों की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी पर होगी। नियमों के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एआई प्रणाली का निलंबन भी शामिल हो सकता है।
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नए नियमों से न्यायिक प्रक्रिया में एआई के समुचित और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा।
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