एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी के लिए डीजीसीए ने लागू की नई शर्तें
बिना अनुमति एयरपोर्ट पर नहीं चमकेगा कैमरा, फोटोग्राफी के लिए डीजीसीए ने अनिवार्य किए 5 शर्तें
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Image: Jagran
भारत के विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए नई शर्तें लागू की हैं। अब सिक्योरिटी होल्ड एरिया और टरमैक पर फोटोग्राफी के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- 01फोटोग्राफी के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर की लिखित अनुमति आवश्यक होगी।
- 02सुरक्षा जांच के दौरान फोटोग्राफी करने वालों को वैध पहचान पत्र और एंट्री परमिट दिखाना होगा।
- 03विदेशी क्रू को एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी।
- 04फोटोग्राफी से विमान संचालन की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए।
- 05हर फोटोग्राफी का रिकॉर्ड तीन साल तक सुरक्षित रखना होगा।
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भारत के विमानन नियामक संस्था, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए नई शर्तें लागू की हैं। अब सिक्योरिटी होल्ड एरिया और टरमैक पर फोटोग्राफी के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विमानन कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फोटोग्राफी के लिए अनुमति तभी दी जाएगी जब यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे विमान संचालन या सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा, फोटोग्राफी करने वाले व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र और एंट्री परमिट रखना होगा। विदेशी क्रू को एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी, और यदि कोई विदेशी नागरिक फोटोग्राफी कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा clearance अनिवार्य होगी। एयरपोर्ट पर की गई फोटोग्राफी का रिकॉर्ड तीन साल तक सुरक्षित रखना होगा।
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ये नए नियम एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाएंगे और अव्यवस्था को कम करेंगे।
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