दिल्ली हाईकोर्ट से विनेश फोगाट को मिली राहत, एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति
विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मातृत्व अवकाश के बाद एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में मिली एंट्री

Image: Jagran
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी है। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ की चयन नीति को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश के बाद लौटने वाली खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष विवेकाधिकार नहीं है।
- 01कोर्ट ने 22 मई को आदेश दिया कि विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को चयन ट्रायल में भाग लेने दिया जाए।
- 02अदालत ने ट्रायल की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का निर्देश दिया है।
- 03विनेश फोगाट को पहले एकल पीठ द्वारा तत्काल राहत देने से इंकार किया गया था।
- 04कोर्ट ने कहा कि डब्ल्यूएफआई की नीति मातृत्व अवकाश लेने वाली खिलाड़ियों के लिए भेदभावपूर्ण है।
- 05विनेश फोगाट को 2024 पैरिस ओलिंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की चयन नीति भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें मातृत्व अवकाश के बाद लौटने वाली खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष विवेकाधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने 22 मई को आदेश दिया कि विनेश को 30 और 31 मई को होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेने दिया जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रायल की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए और स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया (साई) और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आइओए) के स्वतंत्र पर्यवेक्षक मौके पर मौजूद रहें। अदालत ने कहा कि विनेश को जारी कारण बताओ नोटिस पूर्वनियोजित प्रतीत होते हैं और उनके ट्रायल में शामिल होना खेल और न्याय के हित में आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि विनेश फोगाट को 2024 पैरिस ओलिंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल से महज 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
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इस निर्णय से मातृत्व अवकाश लेने वाली खिलाड़ियों को खेल में लौटने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके करियर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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