गर्मी से बचाव के लिए चार जिलों में काम के घंटे में बदलाव
भीषण गर्मी का अलर्ट: दोपहर 12 से 4 बजे तक मजदूर नहीं करेंगे काम, इन चार जिलों के डीएम को जारी हुए आदेश
Amar Ujala
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हीट-वेव के खतरे को देखते हुए, चार जिलों में श्रमिकों को दोपहर 12 से 4 बजे तक काम से विश्राम मिलेगा। मंडलायुक्त ने ठंडे पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम श्रमिकों और आगंतुकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
- 01चार जिलों में श्रमिकों को दोपहर 12 से 4 बजे तक विश्राम मिलेगा।
- 02ईंट-भट्टों और निर्माण स्थलों पर ठंडे पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य है।
- 03काम के समय को पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकेगा।
- 04कर्मचारियों को हल्के कपड़े पहनने और पानी की बोतल रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- 05कार्यालयों में आगंतुकों के लिए पेयजल और कूलर की व्यवस्था की जाएगी।
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भीषण गर्मी के चलते हीट-वेव के जानलेवा खतरे से बचने के लिए मंडलायुक्त ने चार जिलों में श्रमिकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब ईंट-भट्टों, निर्माण स्थलों और खुले में काम करने वाले श्रमिकों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक अनिवार्य विश्राम मिलेगा। सभी सेवायोजकों को श्रमिकों के लिए ठंडे पानी, ओआरएस घोल और पर्याप्त छाया की व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा की पुख्ता व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। मंडलायुक्त ने कहा कि कार्य समय को पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकेगा। कर्मचारियों को सफेद रंग के सूती कपड़े पहनने और पानी की बोतल रखने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। कार्यालयों और कारखानों में आगंतुकों के लिए पेयजल और कूलर की व्यवस्था की जाएगी।
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यह निर्देश श्रमिकों की सेहत और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, जिससे उन्हें गर्मी के दौरान काम करने में सुविधा होगी।
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