गंगा में बिरयानी के अवशेष फेंकने के मामले में सुनवाई 24 अप्रैल को
UP: गंगा में बिरयानी के अवशेष फेंकने का मामला, जवाब दाखिल करने के लिए सरकार ने मांगा समय; इस दिन होगी सुनवाई
Amar Ujala
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वाराणसी में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के दौरान बिरयानी के अवशेष फेंकने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अगली सुनवाई 24 अप्रैल 2026 को होगी।
- 01गंगा में बिरयानी के अवशेष फेंकने का मामला वाराणसी में हुआ।
- 02इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।
- 03अगली सुनवाई की तिथि 24 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।
- 04आरोपियों ने नाव चालक को धमकाकर नाव ले जाने के लिए मजबूर किया था।
- 05कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
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वाराणसी में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के दौरान बिरयानी के अवशेष फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और अगली सुनवाई की तिथि 24 अप्रैल 2026 निर्धारित की। यह मामला 16 मार्च 2026 को हुआ था, जब आरोपियों ने पंचगंगा घाट के पास गंगा में नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी की और बिरयानी के अवशेष नदी में फेंके। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल की तहरीर पर दानिश सैफी, आमिर कैफी, नूर इस्लाम सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने नाव चालक को धमकाकर गंगा में नाव ले जाने के लिए मजबूर किया था।
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इस मामले से स्थानीय समुदाय में पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक आस्था के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है।
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