गुरुग्राम पुलिस पर मानवाधिकार आयोग का कड़ा एक्शन, थर्ड डिग्री यातना के आरोप
'कपड़े उतारे, बेरहमी से पीटा और खाली कागज पर कराए दस्तखत...' गुरुग्राम पुलिस की बर्बरता पर मानवाधिकार आयोग का बड़ा एक्शन

Image: Jagran
गुरुग्राम पुलिस पर थर्ड डिग्री यातना का आरोप, मानवाधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लिया। आयोग ने CCTV फुटेज सुरक्षित करने और राज्यभर में निगरानी व्यवस्था की जांच के लिए निर्देश जारी किए। आरोप है कि राकेश शर्मा को हिरासत में पीटा गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।
- 01राकेश शर्मा को बिना आरोप के पुलिस हिरासत में लिया गया और थर्ड डिग्री यातना दी गई।
- 02शिकायत में कहा गया कि उन्हें निर्वस्त्र किया गया और खाली कागज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया।
- 03मानवाधिकार आयोग ने CCTV फुटेज सुरक्षित करने के लिए निर्देश दिए हैं।
- 04आयोग ने हरियाणा सरकार को पुलिस थानों में CCTV सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
- 05इस मामले में यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो यह मानव गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
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गुरुग्राम पुलिस पर 2024 के एक मामले में थर्ड डिग्री यातना का आरोप लगाया गया है। राकेश शर्मा को बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उनकी पत्नी, खुशी शर्मा ने हरियाणा मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए साक्ष्यों के संरक्षण और हिरासतीय सुरक्षा उपायों की जांच के लिए निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे 4 से 9 मई के बीच की CCTV फुटेज सुरक्षित करें और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग ने यह भी कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मानव गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इस प्रकार के मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे आयोग ने पुलिस थानों में CCTV सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
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गुरुग्राम में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा पर प्रभाव पड़ता है।
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