राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में हाईकोर्ट का आदेश
राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी FIR, दोहरी नागरिकता केस में हाईकोर्ट से झटका, कहा- ये जांच का विषय
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प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच करने या केंद्रीय एजेंसी को संदर्भित करने का निर्देश दिया है। यह मामला रायबरेली ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट पहुंचा था।
- 01इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
- 02राज्य सरकार को जांच करने या केंद्रीय एजेंसी को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया।
- 03मामला रायबरेली ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट में पहुंचा था।
- 04हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया।
- 05मानहानि केस की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
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प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (नेता विपक्ष) के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को या तो खुद जांच करनी चाहिए या केंद्रीय एजेंसी को संदर्भित करना चाहिए। यह मामला रायबरेली ट्रायल कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां निचली अदालत के फैसले को पलट दिया गया। याचिका में 28 जनवरी 2026 के लखनऊ स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज किया गया था। इसके अलावा, सुल्तानपुर जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई भी टल गई है, जिसकी अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
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इस मामले के चलते राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है, जिससे उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता बढ़ सकती है।
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