सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को जग्गी हत्या मामले में राहत देने से किया इनकार
जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए अमित जोगी को राहत देने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, जहां जोगी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को राहत देने से इनकार किया।
- 02जोगी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है।
- 03अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
- 04जोगी के वकील ने हाई कोर्ट के फैसले को एकतरफा बताया।
- 05कोर्ट ने पहले जोगी को संरक्षण देने का भरोसा दिया था।
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छत्तीसगढ़ के एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है। अमित जोगी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने एकतरफा फैसला दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जोगी को भरोसा दिया था कि गिरफ्तारी से मिली संरक्षण की अवधि खत्म होने से पहले उनकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
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इस मामले की सुनवाई से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर एनसीपी पार्टी के लिए।
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