उम्रकैद की सजा: युवती से दुष्कर्म और भाई की हत्या के दोषियों को सजा
UP: युवती से दुष्कर्म, भाई को जलाकर मारने के दोषी मामा-भांजे को उम्रकैद; 20-20 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
Amar Ujala
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वाराणसी में एक अदालत ने 14 साल पुराने दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी मामा-भांजे को उम्रकैद की सजा सुनाई। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने नौकरी दिलाने के बहाने उसे मुंबई और गोवा ले जाकर दुष्कर्म किया और उसके भाई को जलाकर मारने की धमकी दी।
- 01दोषियों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
- 02मामला 2012 का है, जब पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने आरोपी ने मुंबई और गोवा ले गया।
- 03पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म किया।
- 04अदालत ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।
- 05दोषियों का नाम महेश्वर पांडेय और कुंजेश पांडेय है, जो देवरिया के निवासी हैं।
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वाराणसी में एक अदालत ने 14 साल पुराने दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी मामा महेश्वर पांडेय और भांजे कुंजेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोप सिद्ध कर दिए। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी ने 2012 में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे मुंबई ले गया और बाद में गोवा पहुंचाया। वहां, आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया और उसे डराया कि यदि उसने विरोध किया या घर लौटने की कोशिश की, तो उसके माता-पिता और भाई की हत्या कर देगा। इस मामले में न्याय की प्रक्रिया को देखते हुए अदालत ने सख्त सजा का निर्णय लिया।
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इस मामले के निर्णय से स्थानीय समुदाय में न्याय की भावना को बढ़ावा मिलेगा।
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