मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: तमिलनाडु में गाय और बछड़े की कुर्बानी पर प्रतिबंध
'तमिलनाडु में गाय और बछड़े की कुर्बानी पर लगा प्रतिबंध', बकरीद पर मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Image: Jagran
मद्रास उच्च न्यायालय ने बकरीद के दौरान तमिलनाडु में गाय और बछड़े की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
- 01मद्रास उच्च न्यायालय ने बकरीद के अवसर पर गायों और बछड़ों के वध पर प्रतिबंध लगाया।
- 02अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला देते हुए पशुओं के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।
- 03याचिका कोयंबटूर के निवासी के. सूर्या द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने गैर-मान्यता प्राप्त स्थानों पर कुर्बानी की शिकायत की थी।
- 04अदालत ने कहा कि गाय को भारतीय सभ्यता में पूजनीय माना गया है।
- 05सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए तमिलनाडु में बकरीद (ईद-उल-अज़्हा) के दौरान गाय और बछड़े की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की पीठ ने इस मामले में जनहित याचिका की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के. सूर्या ने अदालत को बताया कि गैर-मान्यता प्राप्त स्थानों पर गायों और बछड़ों की बलि दी जा रही थी। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 48 का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का दायित्व है कि वह गायों और अन्य दुधारू पशुओं के संरक्षण के लिए कदम उठाए। इसके साथ ही, अदालत ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और सार्वजनिक स्थानों पर गायों की बलि को पूरी तरह से रोकें। अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय सभ्यता में गाय को पूजनीय माना गया है, जो भगवान कृष्ण के समय से जुड़ी हुई है।
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इस आदेश के बाद, तमिलनाडु में बकरीद के दौरान गायों और बछड़ों की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा, जिससे पशुओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
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