गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद की बिल्डिंग पर प्रशासन ने जारी किया नोटिस
सूर्या हत्याकांड: आरोपी असद से जुड़ी बिल्डिंग पर गाजियाबाद प्रशासन का नोटिस, 15 दिन में खाली करने का आदेश
Image: Nbt Navbharattimes
गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान की हत्या के आरोपी असद के परिवार के निवास पर प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। अवैध निर्माण को 15 दिन में खाली करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा इमारत को ध्वस्त किया जाएगा।
- 01असद का एनकाउंटर बकरीद के दिन हुआ था।
- 02प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के लिए बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी किया है।
- 03नोटिस में 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है।
- 04यदि समय पर कब्जा नहीं हटाया गया, तो इमारत को ध्वस्त किया जाएगा।
- 05इस इमारत में असद के परिवार के अलावा अन्य किरायेदार भी रह रहे हैं।
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गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान की हत्या के आरोपी असद का एनकाउंटर होने के बाद प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जांच के दौरान पता चला कि असद अपने माता-पिता के साथ नवनीत विहार में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी एक इमारत में रह रहा था। प्रशासन ने इस इमारत के मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर इसे खाली करने का आदेश दिया है। नायब तहसीलदार और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नोटिस चस्पा किया और ढोल बजाकर इसकी जानकारी दी। नोटिस के अनुसार, अगर तय समय में अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, तो प्रशासन इमारत को जबरन खाली कराकर ध्वस्त कर देगा। इस इमारत में असद का परिवार सहित अन्य किरायेदार भी रह रहे हैं, जिन्हें अब मकान खाली करना होगा।
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इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती का संदेश जाएगा।
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