फरीदाबाद में कुत्ते को धूप में बांधने पर मालिक को मिली सजा
चिलचिलाती धूप में कुत्ते को बांधने की कोर्ट ने दी ऐसी सजा, ताउम्र याद रखेगा मालिक
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फरीदाबाद, हरियाणा में एक अदालत ने कुत्ते को चिलचिलाती धूप में बांधने के मामले में मालिक दीपक शर्मा को 1,050 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था और अदालत ने इसे अन्य पालतू जानवरों के मालिकों के लिए एक सबक बताया।
- 01फरीदाबाद में कुत्ते को धूप में बांधने पर मालिक को सजा मिली।
- 02दीपक शर्मा पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
- 03अदालत ने 1,050 रुपये का कुल जुर्माना लगाया।
- 04मामले की सुनवाई 15 महीने चली।
- 05यह फैसला अन्य पालतू जानवरों के मालिकों के लिए एक चेतावनी है।
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फरीदाबाद, हरियाणा में एक अदालत ने कुत्ते को चिलचिलाती धूप में बालकनी में बांधने के मामले में दीपक शर्मा पर कार्रवाई की है। 20 जून, 2024 को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद, अदालत ने शर्मा को पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 और भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत दोषी पाया। 22 जनवरी, 2025 को सुनवाई के बाद, अदालत ने उसे 1,050 रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला न केवल शर्मा के लिए, बल्कि सभी पालतू जानवरों के मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि जानवरों के साथ क्रूरता करना स्वीकार्य नहीं है।
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यह फैसला पालतू जानवरों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देगा और समाज में जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ जागरूकता फैलाएगा।
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