झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका, 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में आरोप तय होंगे
हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका! 8.86 एकड़ जमीन घोटाला केस में खारिज हुई याचिका, अब तय होंगे आरोप

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ी डिस्चार्ज याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। अब आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस मामले में सोरेन समेत लगभग डेढ़ दर्जन लोग आरोपी हैं।
- 01विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज की।
- 02इस मामले में 8.86 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे का आरोप है।
- 03प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है।
- 04सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत मिली।
- 05आरोप गठन की प्रक्रिया अब शुरू होगी, जिसमें अदालत तय करेगी कि किन धाराओं में मुकदमा चलेगा।
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है, जिसने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। इस मामले में आरोप है कि रांची में जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर कर अवैध कब्जा किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तत्व पाए जाने का दावा किया है और लगभग डेढ़ दर्जन लोगों को आरोपी बनाया है। सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिली। अदालत के इस फैसले के बाद अब आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आरोपियों के खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा चलेगा। यह मामला झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सोरेन की गिरफ्तारी और जमानत के बाद से यह लगातार चर्चा का विषय रहा है।
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इस मामले का राजनीतिक प्रभाव झारखंड की राजनीति पर पड़ सकता है, विशेषकर हेमंत सोरेन की छवि पर।
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