सुप्रीम कोर्ट 20 मई को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की याचिकाओं पर करेगा सुनवाई
खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने से जुड़ी याचिकाओं पर 20 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने से संबंधित याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यह मामला केंद्र सरकार द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन के लंबित होने के कारण उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि इस पर निर्णय आने के बाद ही अन्य अपीलों पर सुनवाई होनी चाहिए।
- 01सुप्रीम कोर्ट 20 मई को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
- 02केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है जो अभी लंबित है।
- 03नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की शक्ति राज्यों के पास है।
- 04सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया।
- 05याचिकाओं पर सुनवाई क्यूरेटिव पिटीशन के निर्णय के बाद ही होगी।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने से संबंधित याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यह सुनवाई केंद्र सरकार द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन के लंबित होने के कारण की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई, 2024 को नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर पुनर्विचार की याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसमें कहा गया था कि खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया और कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन पर निर्णय आने के बाद ही अन्य अपीलों पर सुनवाई की जानी चाहिए।
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इस निर्णय का असर उन राज्यों पर पड़ेगा जो खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार चाहते हैं।
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