गांधीनगर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में युवक को उम्रकैद
गांधीनगर पाक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में बिहार के युवक को उम्रकैद
-1780154090154.webp&w=1200&q=75)
Image: Jagran
गुजरात के गांधीनगर में एक विशेष पाक्सो अदालत ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बिहार के राम यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया।
- 01गुजरात की गांधीनगर स्थित विशेष पाक्सो अदालत ने राम यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई।
- 02पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
- 03राम यादव ने पिछले साल दिसंबर में बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया।
- 04यादव को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया।
- 05जांच के दौरान यादव ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोलियां चलाईं।
Advertisement
In-Article Ad
गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक विशेष पाक्सो अदालत ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बिहार निवासी राम यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यादव ने दिसंबर 2022 में बच्ची को उसके घर से अगवा कर इंदिरा नगर के पास एक सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में सेक्टर 21 पुलिस स्टेशन में पाक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यादव को गिरफ्तार किया। जब उसे जांच के लिए अपराध स्थल पर ले जाया गया, तो उसने भागने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने उसे रोकने के लिए तीन राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें से एक गोली उसके पैर में लगी। एफएसएल टीम ने अपराध स्थल से बाल और रक्त सहित अन्य साक्ष्य एकत्र किए, जो बाद में अदालत में पेश किए गए।
Advertisement
In-Article Ad
इस फैसले से दुष्कर्म के मामलों में सख्त सजा का संदेश जाएगा।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि दुष्कर्म के मामलों में सजा को और सख्त किया जाना चाहिए?
Connecting to poll...
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।




