मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों पर केंद्र से मांगा जवाब
गैस सिलेंडर बुकिंग पर HC सख्त, केंद्र से मांगा जवाब, पूछा- शहर में 25, तो गांव में 45 दिन में Booking क्यों?

Image: News 18 Hindi
भोपाल में गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए अलग-अलग नियमों के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिन इंतजार करने की अनियमितता पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है।
- 01मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग बुकिंग अवधि को भेदभावपूर्ण बताया गया है।
- 02शहरी उपभोक्ता 25 से 35 दिन में गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिन का इंतजार करना पड़ता है।
- 03याचिका अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के सचिव विजय श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई है।
- 04याचिका में नए घरेलू गैस कनेक्शन और डबल सिलेंडर कनेक्शन की प्रक्रिया में रुकावट की भी शिकायत की गई है।
- 05अदालत ने केंद्र सरकार को इस मामले में शपथ-पत्र के जरिए जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
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भोपाल में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अलग-अलग नियमों को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शहरी उपभोक्ताओं के लिए 25 से 35 दिन और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन की बुकिंग अवधि भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका को कांग्रेस सचिव विजय श्रीवास्तव ने दायर किया है, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले दो महीनों से नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं और डबल सिलेंडर कनेक्शन की प्रक्रिया भी रुकी हुई है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ शामिल हैं, ने केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है। अब अदालत के अगले फैसले का सभी उपभोक्ताओं को इंतजार है।
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गैस सिलेंडर बुकिंग में भेदभाव के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं को अधिक समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनकी दैनिक जीवन में कठिनाई हो रही है।
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