सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक के खिलाफ अवमानना मामले में व्हिसलब्लोअर को अपील की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक के खिलाफ अवमानना मामले में ‘व्हिसलब्लोअर’ को अपील करने की अनुमति दी
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सुप्रीम कोर्ट ने एक व्हिसलब्लोअर को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में बीजेपी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के खिलाफ अवमानना कार्यवाही में अपील करने की अनुमति दी। विधायक पर हाई कोर्ट के जज से संपर्क करने का आरोप है। कोर्ट ने राजनीतिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने व्हिसलब्लोअर को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी।
- 02बीजेपी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक पर जज से संपर्क करने का आरोप है।
- 03कोर्ट ने राजनीतिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी।
- 04याचिकाकर्ता ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
- 05मुख्य न्यायाधीश ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक व्हिसलब्लोअर, आशुतोष दीक्षित, को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में बीजेपी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के खिलाफ अवमानना कार्यवाही में अपील करने की अनुमति दी। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज से संपर्क करने का प्रयास किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राजनीतिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी और कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को निर्देश नहीं दे सकते। दीक्षित ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक नई याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि विधायक ने गलत कार्य किया है, तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।
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इस निर्णय से राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और विधायकों के आचरण पर निगरानी होगी।
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