मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा दहेज मामले में सुनवाई की, सास को एक सप्ताह का समय
'ये इतना बड़ा मामला नहीं' ट्विशा की सास को एक सप्ताह का समय, हाईकोर्ट ने मांगा इन सवालों का जवाब

Image: News 18 Hindi
जबलपुर, मध्यप्रदेश में ट्विशा शर्मा के दहेज मौत मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को एक सप्ताह का समय दिया है, जबकि ट्विशा के माता-पिता ने त्वरित सुनवाई की मांग की। अगली सुनवाई 27 मई 2026 को होगी।
- 01जबलपुर हाईकोर्ट में ट्विशा शर्मा के दहेज मौत मामले की सुनवाई हुई।
- 02कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को एक सप्ताह का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया।
- 03ट्विशा के माता-पिता ने राज्य सरकार की याचिका का समर्थन किया।
- 04अगली सुनवाई 27 मई 2026 को निर्धारित की गई।
- 05कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित सुनवाई की मांग पर विचार किया।
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मध्यप्रदेश के जबलपुर में ट्विशा शर्मा के दहेज मौत मामले में हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की बेंच ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ राज्य सरकार और ट्विशा के माता-पिता की याचिकाओं पर विचार किया। ट्विशा के माता-पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि उन्हें राज्य सरकार की याचिका का समर्थन करने का अधिकार है और मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की। गिरिबाला सिंह की ओर से अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 मई 2026 को तय की और गिरिबाला सिंह को याचिकाओं पर जवाब देने का अवसर दिया। यह मामला न्यायिक और जांच एजेंसियों की निगरानी में बना हुआ है।
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इस मामले की सुनवाई से दहेज प्रथा के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ सकती है।
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