हिमाचल हाई कोर्ट का निर्णय: आरक्षण का लाभ लेने वाले सामान्य वर्ग की सीट नहीं ले सकते
'प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाला सामान्य वर्ग की सीट नहीं ले सकता', हिमाचल हाई कोर्ट ने स्पष्ट की स्थिति

Image: Jagran
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीट प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हों। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को मेरिट सूची का पुनः निर्धारण करने का आदेश दिया है।
- 01हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित नहीं हो सकते।
- 02कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को 2015 की मेरिट सूची का पुनः निर्धारण करने का आदेश दिया।
- 03अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया था, इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग में नहीं रखा जा सकता।
- 04कोर्ट ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा।
- 05यदि प्रतिभा चौहान को लाभ होता है, तो उसे दो माह के भीतर प्रदान किया जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेते हैं, वे सामान्य वर्ग की सीटें नहीं ले सकते, भले ही उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हों। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने लिया। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को 2015 में घोषित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा के परिणाम की मेरिट सूची का पुनः निर्धारण करने का आदेश दिया है। यदि नई मेरिट सूची में अपीलकर्ता पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के पदों पर चयनित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों को अनारक्षित रिक्तियों में स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा।
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इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ेगा जो आरक्षण के तहत चयनित हुए हैं और सामान्य वर्ग की सीटों पर दावा कर रहे थे।
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