हिमाचल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को दिया राहत, वेतन संशोधन नियमों में बदलाव
Himachal: हाईकोर्ट से इन कर्मचारियों को राहत, वेतन संशोधन नियमों में बदलाव के बाद सरकार ने वापस ली अपील
Amar Ujala
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हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय ने उन कर्मचारियों को राहत दी है जिनकी नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले हुई थी। सरकार ने इस मामले में अपनी अपील वापस ले ली है, जिससे हजारों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा।
- 01हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को राहत दी।
- 02सरकार ने अपनी अपील वापस लेने का निर्णय लिया।
- 03अदालत ने अशोक कुमार मामले से जुड़े सभी लंबित अपीलों का निपटारा किया।
- 04प्री-स्कूलों के लिए नया कानून लागू किया गया है।
- 05सरकार ने नियमों की औपचारिक अधिसूचना एक सप्ताह में जारी करने का आश्वासन दिया।
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हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उन कर्मचारियों को राहत दी है जिनकी नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले हुई थी। इस निर्णय के तहत, सरकार ने अपनी अपील वापस ले ली है, जिससे हजारों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा। अदालत ने यह भी बताया कि अशोक कुमार मामले से जुड़े सभी लंबित अपीलों का निपटारा किया गया है। इसके अलावा, प्री-स्कूलों के पंजीकरण और विनियमन से संबंधित नए कानून, हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2017, को आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि संबंधित नियमों की औपचारिक अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी की जाएगी।
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इस निर्णय से 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
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