ओडिशा सरकार ने मेडिकल और तकनीकी शिक्षा में SC/ST का आरक्षण बढ़ाया
मेडिकल और तकनीकी शिक्षा में SC/ST का आरक्षण बढ़ा, SEBC/OBC को पहली बार 11% कोटा; ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला
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ओडिशा सरकार ने मेडिकल और तकनीकी शिक्षा में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC/OBC) के लिए आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था 2026-27 से लागू होगी और SEBC/OBC को पहली बार 11.25% आरक्षण मिलेगा।
- 01एसटी छात्रों के लिए आरक्षण 12% से बढ़ाकर 22.50% किया गया है।
- 02एससी छात्रों के लिए आरक्षण 8% से बढ़ाकर 16.25% किया गया है।
- 03एसईबीसी/ओबीसी छात्रों को पहली बार 11.25% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
- 04यह निर्णय 4 अप्रैल को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- 05नए आरक्षण का लाभ विभिन्न पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों में मिलेगा।
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ओडिशा सरकार ने मेडिकल और तकनीकी शिक्षा में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC/OBC) के लिए आरक्षण में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। यह नया आरक्षण शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। एसटी छात्रों के लिए आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 22.50% और एससी छात्रों के लिए 8% से बढ़ाकर 16.25% किया गया है। पहली बार, SEBC/OBC छात्रों को 11.25% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह निर्णय 4 अप्रैल को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए आरक्षण का लाभ इंजीनियरिंग, आईटीआई, डिप्लोमा, प्रबंधन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमबीबीएस, नर्सिंग, फार्मेसी जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में मिलेगा। इस निर्णय से हजारों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे।
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नए आरक्षण से वंचित वर्गों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।
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