सुप्रीम कोर्ट की जमानत पर सख्त टिप्पणी: उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल न मिलने पर चिंता
'जमानत नियम है और जेल अपवाद', उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है, यह बताते हुए कि UAPA के तहत मामलों में भी त्वरित सुनवाई का अधिकार महत्वपूर्ण है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को नियम और जेल को अपवाद बताया, यह विशेष रूप से UAPA के मामलों में लागू होता है।
- 02कोर्ट ने कहा कि दो जजों की बेंच ने तीन जजों की बेंच के फैसले का ठीक से पालन नहीं किया।
- 03जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत के अधिकार की रक्षा की।
- 04कोर्ट ने त्वरित सुनवाई के अधिकार को खत्म करने के खिलाफ चेतावनी दी, भले ही मामला आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत हो।
- 05शरजील इमाम पर जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद को फंड देने का आरोप है।
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नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दो जजों की बेंच ने तीन जजों की बेंच के फैसले का ठीक से पालन नहीं किया, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत लंबी देरी को जमानत का आधार माना गया था। कोर्ट ने यह भी बताया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी पर सख्त आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह टिप्पणी उस समय आई जब शरजील इमाम पर जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद को फंड देने वाले एक सीमा-पार सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में जमानत की मांग के बावजूद, कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार किया।
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यह निर्णय जमानत के अधिकार को सुरक्षित रखने और UAPA के तहत मामलों में त्वरित सुनवाई के महत्व को रेखांकित करता है।
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